केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निर्देश दिया है कि विदेशी कर अधिकारियों से प्राप्त वित्तीय खाते की जानकारी करदाताओं के फॉर्म 26एएस में शामिल की जाए।
इस कदम से आयकर विभाग के पास उपलब्ध विदेशी वित्तीय जानकारी पहली बार करदाताओं को दिखाई देगी, जिससे उन्हें अपनी कर फाइलिंग के साथ विदेशी आय और संपत्ति का मिलान करने में मदद मिलेगी, जबकि उन्हें बेमेल का पता लगाने के लिए एक और उपकरण मिलेगा।
फॉर्म 26एएस, आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज, आयकर विभाग द्वारा जारी एक वार्षिक कर क्रेडिट विवरण है जो स्थायी खाता संख्या (पैन) से जुड़े सभी करों और उच्च-मूल्य वाले वित्तीय लेनदेन के विवरण को समेकित करता है।
गुरुवार को जारी एक आदेश में, सीबीडीटी ने आयकर महानिदेशक (सिस्टम) को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 और 90ए के तहत समझौतों के अनुसार सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (एईओआई) ढांचे के तहत प्राप्त जानकारी अपलोड करने के लिए अधिकृत किया।
सिस्टम निदेशालय को आदेश के 90 दिनों के भीतर अपने पास पहले से मौजूद 2022, 2023 और 2024 से संबंधित जानकारी अपलोड करने के लिए कहा गया है।

