केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बंदरगाह संचालन में तेजी लाने और देरी को कम करने के उद्देश्य से पोत प्रवेश और प्रस्थान प्रक्रियाओं में सुधार करते हुए सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जहाजों पर अनिवार्य भौतिक बोर्डिंग को हटाते हुए दूरस्थ कार्गो निकासी की अनुमति दी है।
पिछले हफ्ते जारी एक सर्कुलर में, बोर्ड ने सी कार्गो मेनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट रेगुलेशन के तहत ‘समुद्र आगमन मेनिफेस्ट’ और ‘समुद्र प्रस्थान मेनिफेस्ट’ कार्गो घोषणा संदेशों को ऑनलाइन दाखिल करना भी अनिवार्य कर दिया ताकि सीमा शुल्क अधिकारी दूर से ही मंजूरी दे सकें।
इस कदम का उद्देश्य बंदरगाह संचालन को सुव्यवस्थित करना, देरी को कम करना और पूरे भारत में फेसलेस, पेपरलेस और जोखिम-आधारित सीमा शुल्क प्रशासन को बढ़ावा देना है।
बोर्ड ने फील्ड संरचनाओं से कहा है कि वे जहाज पर फिजिकल बोर्डिंग पर जोर दिए बिना, आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने और निर्धारित जांच पूरी होने पर तुरंत ‘एंट्री इनवर्ड’ और ‘सेल-आउट क्लीयरेंस’ दें।
सीबीआईसी के अनुसार, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जहाजों की जोखिम प्रोफाइलिंग के आधार पर जहाजों की भौतिक बोर्डिंग की जाएगी। इसने सीमा शुल्क अधिकारियों को अनुपालन व्यवहार, यात्रा की प्रकृति और कार्गो की सुरक्षा पर असर डालने वाले अन्य प्रासंगिक मानकों पर विचार करते हुए एक उपयुक्त तंत्र तैयार करने की सलाह दी है।

