जीएसटी अधिकारियों ने ब्रिटानिया, ईटीसीएफओ को 6.37 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस भेजा

नई दिल्ली, जीएसटी अधिकारियों ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को 6.37 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है और कंपनी कानूनी उपाय तलाश रही है।

कंपनी की नियामक फाइलिंग के अनुसार, बेकरी फूड कंपनी को सोमवार को सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे के आयुक्त कार्यालय से आदेश प्राप्त हुआ।

यह आदेश वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत पारित किया गया है, जिसमें आपूर्ति की गई वस्तुओं के “गलत वर्गीकरण” के कारण कर का भुगतान न करने का आरोप लगाया गया है।

ब्रिटानिया ने कहा, “आदेश में कर और जुर्माना क्रमश: 2,12,40,000 रुपये और 4,24,80,000 रुपये है, जो कुल मिलाकर लागू ब्याज के अलावा 6,37,20,000 रुपये की मांग है।”

हालाँकि, इसका कंपनी की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्रिटानिया ने कहा, जो गुड डे, टाइगर, न्यूट्रीचॉइस और मैरीगोल्ड जैसे लोकप्रिय ब्रांडों का मालिक है।

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने कहा, “आदेश अपील योग्य है और कंपनी जीएसटी कानून के तहत उपलब्ध कानूनी उपायों सहित आवश्यक कार्रवाई करेगी।” पीटीआई

  • 4 मार्च 2026 को प्रातः 08:31 IST पर प्रकाशित

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