नई दिल्ली, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि आईटी अधिनियम, 2025 पर आधारित नया आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म 2027-28 वित्तीय वर्ष से पहले अधिसूचित किया जाएगा।
उन्होंने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि आईटीआर फॉर्म के सरलीकरण पर सीबीडीटी समिति कर विशेषज्ञों, संस्थागत निकायों और आईटी विभाग के क्षेत्रीय संगठनों के साथ व्यापक परामर्श कर रही है।
21 अगस्त को अधिनियमित आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा।
नया अधिनियम मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा, और कर कानूनों को सरल बनाएगा और कानून में शब्दों को कम करेगा जिससे इसे समझना आसान हो जाएगा।
आयकर अधिनियम के तहत लागू सभी अलग-अलग फॉर्म, जैसे टीडीएस त्रैमासिक रिटर्न फॉर्म और आईटीआर फॉर्म, पर फिर से काम किया जा रहा है, और सिस्टम निदेशालय फॉर्म को करदाताओं के अनुकूल बनाने के लिए कर नीति प्रभाग के साथ काम कर रहा है।
चौधरी ने कहा, “आयकर अधिनियम, 2025 से संबंधित आईटीआर फॉर्म में बजट, 2026 के दौरान किए गए उक्त अधिनियम में संशोधन के परिणामस्वरूप बदलाव की आवश्यकता होगी, और तदनुसार, पहले कर-वर्ष 2026-27 से संबंधित आईटीआर को वित्त वर्ष 2027-28 से पहले अधिसूचित किया जाएगा।”
चालू वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2026-27) में अर्जित आय के लिए आईटीआर फॉर्म के संबंध में, चौधरी ने कहा कि आईटीआर फॉर्म का एकीकरण और सरलीकरण प्रक्रिया में है क्योंकि उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा। पीटीआई

